🏪 Business & MSME Loans Schemes in Rajasthan

Collateral-free loans and support for small businesses. Below are business & msme loans schemes available to residents of Rajasthan.

Central

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹20 लाख तक का बिना गारंटी वाला व्यवसाय ऋण।

₹20 लाख तक का बिना गारंटी वाला ऋण
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Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana (Rajasthan)

इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (राजस्थान)

राजस्थान की महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों को उद्यम हेतु ₹50 लाख तक का बैंक ऋण और स्वीकृत ऋण पर 25–30% तक अनुदान।

व्यक्तिगत महिला उद्यमी/स्वयं सहायता समूह को ₹50 लाख तक एवं क्लस्टर/फेडरेशन को ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण; स्वीकृत ऋण पर सामान्य वर्ग को 25% तथा विधवा/परित्यक्ता/हिंसा से पीड़ित/दिव्यांग/अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं को 30% तक अनुदान। ₹10 लाख से कम के ऋण आवेदन कार्यालय स्तर पर ही परीक्षित कर स्वीकृत किए जाते हैं।
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Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarozgar Yojana

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु ₹5 लाख तक का बैंक ऋण तथा 50% या अधिकतम ₹50,000 का अनुदान।

स्वरोजगार हेतु ₹5,00,000 तक का बैंक ऋण; ऋण राशि का 50% या अधिकतम ₹50,000 (जो कम हो) अनुदान के रूप में
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Mukhyamantri Hunar Vikas Yojana - Self-Employment/Business (Rajasthan)

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना - स्वरोजगार/व्यवसाय

पालनहार लाभार्थियों एवं बालगृह से निकलने वाले युवाओं को स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु ₹50,000 तक की आर्थिक सहायता।

स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु ₹50,000 या वास्तविक/अनुमानित लागत, जो भी कम हो, तक की आर्थिक सहायता (बैंक बचत खाते में); राशि दो किस्तों में — पहली किस्त 60% तथा निरीक्षण उपरांत शेष 40%।
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Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

राजस्थान के शहरी अनौपचारिक क्षेत्र के बेरोजगारों, स्ट्रीट वेंडर्स व छोटे कारीगरों को ₹50,000 तक का ब्याज-मुक्त ऋण।

₹50,000 तक का ब्याज-मुक्त ऋण
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Scheme for Assistance to MSMEs for Market Development (Rajasthan)

एमएसएमई बाज़ार विकास सहायता योजना (राजस्थान)

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले MSME को स्टॉल किराये पर 75% तक (अधिकतम ₹1.5 लाख) की प्रतिपूर्ति।

स्टॉल किराये का 75% तक — राजस्थान में ₹37,500/आयोजन, देश में अन्यत्र ₹1,12,500/आयोजन, विदेश में ₹1,50,000/आयोजन (साथ में 2 व्यक्तियों का यात्रा व्यय)
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Assistance for Digitization of Business Processes and Adoption of eCommerce (Rajasthan)

व्यवसाय प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण एवं ई-कॉमर्स अपनाने हेतु सहायता (राजस्थान)

MSME को डिजिटलीकरण उपकरण/सॉफ्टवेयर तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क पर 75% (प्रत्येक पर अधिकतम ₹50,000) की प्रतिपूर्ति।

डिजिटलीकरण उपकरण/सॉफ्टवेयर पर 75% (अधिकतम ₹50,000) तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क पर 75% (अधिकतम ₹50,000) की एकमुश्त प्रतिपूर्ति
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Assistance for Quality Enhancement (Rajasthan)

गुणवत्ता संवर्धन हेतु सहायता (राजस्थान)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को गुणवत्ता/प्रणाली प्रमाणन एवं बौद्धिक संपदा अधिकार की लागत पर 50% तक (अधिकतम ₹3 लाख) की प्रतिपूर्ति।

गुणवत्ता/प्रणाली प्रमाणन एवं IPR की कुल लागत का 50% तक, अधिकतम ₹3,00,000 प्रति इकाई की एकमुश्त प्रतिपूर्ति
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Scheme for Additional Interest Subsidy over and above RIPS 2024 and Reimbursement of Annual Credit Guarantee Fee

आरआईपीएस 2024 के अतिरिक्त ब्याज अनुदान एवं वार्षिक क्रेडिट गारंटी शुल्क पुनर्भरण योजना

राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के अंतर्गत नई एवं मौजूदा एमएसएमई को आरआईपीएस 2024 से अतिरिक्त ब्याज अनुदान तथा सीजीटीएमएसई वार्षिक गारंटी शुल्क का 100% पुनर्भरण।

₹5 करोड़ तक के संयंत्र-मशीनरी ऋण पर 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान (आरआईपीएस 2024 के 6% के ऊपर); ₹5 से 10 करोड़ पर 1% (आरआईपीएस 4% के ऊपर); ₹10 से 50 करोड़ पर 0.5% (आरआईपीएस 3% के ऊपर); तथा ₹5 करोड़ से कम के कोलैटरल-मुक्त ऋण पर सीजीटीएमएसई वार्षिक गारंटी शुल्क का 100% पुनर्भरण, अधिकतम 7 वर्ष तक।
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Technology Acquisition Assistance

प्रौद्योगिकी अधिग्रहण सहायता योजना

राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उन्नत प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर अधिग्रहण लागत का 50% तक (अधिकतम ₹5 लाख) एकमुश्त पुनर्भरण।

प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर अधिग्रहण में लगी लागत का 50% तक एकमुश्त पुनर्भरण, अधिकतम ₹5,00,000 प्रति इकाई।
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Gadiya Lohar Raw Material Purchase Grant-in-aid Scheme

गाडिया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान योजना

राजस्थान के गाडिया लोहार समुदाय को कच्चा माल खरीदने हेतु एकमुश्त ₹10,000 का अनुदान, ताकि वे अपने व्यवसाय में आत्मनिर्भर बन सकें।

कच्चा माल खरीदने हेतु एकमुश्त ₹10,000 का अनुदान।
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Amrita Haat Yojana (Rajasthan)

अमृता हाट योजना

महिला स्वयं सहायता समूहों को मेले/प्रदर्शनी में निःशुल्क स्टॉल देकर अपने हस्तनिर्मित उत्पाद सीधे बेचने का मंच।

मेले में निःशुल्क स्टॉल एवं अपने उत्पाद सीधे बेचने का मंच — बिक्री की पूरी राशि सीधे समूह को (कोई कमीशन/बिचौलिया नहीं)
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Mahila Samridhi Yojana for Minorities (RMFDCC, Rajasthan)

महिला समृद्धि योजना (अल्पसंख्यक) - आरएमएफडीसीसी, राजस्थान

अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ आय-सृजन गतिविधियों हेतु रियायती ब्याज पर अधिकतम ₹1 लाख तक का सूक्ष्म ऋण।

प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक महिला को ₹1,000 स्टाइपेंड तथा प्रशिक्षण के बाद स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक सदस्य को आय-सृजन गतिविधि हेतु अधिकतम ₹1,00,000 तक का सूक्ष्म ऋण रियायती (कम) ब्याज दर पर।
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Laghu Rin Yojana (RMFDCC Micro Financing Scheme)

लघु ऋण योजना (आरएमएफडीसीसी सूक्ष्म वित्त योजना)

राजस्थान में अल्पसंख्यक स्वयं सहायता समूह सदस्यों (विशेषकर महिलाओं) को स्वरोजगार हेतु ₹1.5 लाख तक का सूक्ष्म ऋण रियायती ब्याज दर पर।

क्रेडिट लाइन-I में प्रति SHG सदस्य ₹1,00,000 तक एवं क्रेडिट लाइन-II में प्रति सदस्य ₹1.5 लाख तक का ऋण; ब्याज दर क्रेडिट लाइन-I पर 7% प्रति वर्ष तथा क्रेडिट लाइन-II पर पुरुष लाभार्थी हेतु 10% व महिला लाभार्थी हेतु 8% प्रति वर्ष।
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Virasat Yojana (NMDFC Virasat Scheme via RMFDCC)

विरासत योजना (अल्पसंख्यक हस्तशिल्पी ऋण योजना)

राजस्थान के अल्पसंख्यक हस्तशिल्पियों/दस्तकारों को पारंपरिक शिल्प हेतु ₹10 लाख तक का रियायती मीयादी ऋण (पुरुष 5%, महिला 4% ब्याज)।

अधिकतम ₹10 लाख तक का मीयादी ऋण; ब्याज दर पुरुष हस्तशिल्पी हेतु 5% व महिला हस्तशिल्पी हेतु 4% प्रति वर्ष (साधारण ब्याज, क्रेडिट लाइन-I)।
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Central

PM Vishwakarma

पीएम विश्वकर्मा योजना

पारंपरिक कारीगरों-शिल्पकारों को ₹15,000 टूलकिट अनुदान, ₹500 प्रतिदिन भत्ते के साथ प्रशिक्षण और 5% ब्याज पर ₹3 लाख तक बिना गारंटी ऋण।

₹15,000 टूलकिट + 5% ब्याज पर ₹3 लाख तक ऋण + ₹500/दिन प्रशिक्षण भत्ता
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Central

PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को तीन किस्तों में ₹50,000 तक बिना गारंटी ऋण, 7% ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक।

तीन किस्तों में ₹50,000 तक बिना गारंटी ऋण + 7% ब्याज सब्सिडी
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