💊 Health & Insurance Schemes in Rajasthan

Health cover, medical assistance and insurance schemes. Below are health & insurance schemes available to residents of Rajasthan.

Central

Ayushman Bharat (PM-JAY)

आयुष्मान भारत (पीएम-जय)

सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर।

प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख (कैशलेस)
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Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana (Rajasthan)

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना

राजस्थान के परिवारों को ₹25 लाख तक का निःशुल्क कैशलेस इलाज एवं ₹10 लाख का दुर्घटना बीमा।

प्रति परिवार ₹25 लाख तक निःशुल्क इलाज + ₹10 लाख दुर्घटना बीमा (पात्र श्रेणियों हेतु निःशुल्क; अन्य निवासियों हेतु ₹850 वार्षिक प्रीमियम)
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Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana (Rajasthan)

मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना (पूर्व नाम: इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना)

दूसरी संतान से गर्भवती महिलाओं को पोषण व संस्थागत प्रसव हेतु कुल ₹6,000 की सशर्त नकद सहायता, सीधे बैंक खाते (DBT) में।

कुल ₹6,000 की सशर्त नकद सहायता — गर्भावस्था पंजीकरण, प्रसव-पूर्व जाँच, संस्थागत प्रसव व शिशु टीकाकरण जैसी शर्तें पूरी होने पर किश्तों में सीधे बैंक खाते (DBT) के माध्यम से।
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Prasuti Sahayata Yojana (Rajasthan)

प्रसूति सहायता योजना (राजस्थान)

राजस्थान के पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को प्रसव पर ₹20,000–₹21,000 तक की आर्थिक सहायता।

पुत्री के जन्म पर ₹21,000 तथा पुत्र के जन्म पर ₹20,000; जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नकद लाभ न मिलने की स्थिति में ₹1,000 अतिरिक्त।
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Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana (Rajasthan)

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

राजस्थान के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आने वाले मरीजों को आवश्यक दवाएं पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराने वाली योजना।

पूर्णतः निःशुल्क — राजकीय अस्पतालों में निर्धारित आवश्यक दवाएं बिना किसी शुल्क के
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Mukhyamantri Nishulk Janch Yojana (Rajasthan)

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

राजस्थान के राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों को आवश्यक जांचें (पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी आदि) पूर्णतः निःशुल्क।

पूर्णतः निःशुल्क — राजकीय अस्पतालों में निर्धारित जांचें बिना किसी शुल्क के
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Rajasthan Chief Minister's Relief Fund - Medical Help

राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष - चिकित्सा सहायता

गंभीर रोगों के उपचार हेतु राजकीय अस्पतालों में 40% (अधिकतम ₹1.50 लाख) तथा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में 30% (अधिकतम ₹90,000) तक आर्थिक सहायता।

राजकीय अस्पताल में संभावित चिकित्सा व्यय का 40% (अधिकतम ₹1.50 लाख) तथा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में 30% (अधिकतम ₹90,000) — CGHS दर या अस्पताल दर, जो भी कम हो
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Silicosis Pidit Hitadhikari Sahayata Yojana

सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी सहायता योजना

राजस्थान में सिलिकोसिस से पीड़ित पंजीकृत निर्माण/खान श्रमिकों को प्रमाणन पर एकमुश्त आर्थिक सहायता, मासिक पेंशन तथा मृत्यु पर आश्रितों को सहायता।

राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019 के अनुसार: सिलिकोसिस प्रमाणित होने पर ₹3 लाख एकमुश्त, ₹1,500 प्रति माह पेंशन, मृत्यु होने पर आश्रित को ₹2 लाख तथा अंत्येष्टि हेतु ₹10,000
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Financial Assistance for the Treatment of Blind, Disabled, Deaf, Dumb, or Mentally Challenged Ex-Servicemen and their Dependents (Wife and Children)

दृष्टिबाधित, विकलांग, मूक-बधिर या मानसिक रूप से अक्षम भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों (पत्नी व बच्चों) के उपचार हेतु वित्तीय सहायता

40% या अधिक विकलांगता वाले भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु मासिक वित्तीय सहायता।

विकलांगता प्रतिशत के अनुसार मासिक वित्तीय सहायता (सैनिक कल्याण विभाग के अनुसार: 80% या अधिक पर ₹6,000, 60–79% पर ₹4,000 तथा 40–59% पर ₹2,000 प्रति माह)
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Nirman Shramik Jeevan va Bhavishya Suraksha Yojana

निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना

राजस्थान के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा एवं अटल पेंशन योजना का प्रीमियम पुनर्भरण कर बीमा व पेंशन सुरक्षा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ₹12 वार्षिक प्रीमियम का 100% तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के ₹330 वार्षिक प्रीमियम का 50% (₹165) का पुनर्भरण; साथ ही पात्रता अनुसार अटल पेंशन योजना का लाभ
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Construction Worker General or Accidental Death and Injury Assistance Scheme (Rajasthan)

हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना

राजस्थान के पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य या दुर्घटना में मृत्यु, स्थायी अपंगता अथवा घायल होने पर परिवार को आर्थिक सहायता।

दुर्घटना में मृत्यु पर ₹5,00,000; सामान्य मृत्यु पर ₹75,000; स्थायी पूर्ण अपंगता पर ₹3,00,000; स्थायी आंशिक अपंगता पर ₹1,00,000; गंभीर चोट (न्यूनतम 5 दिन अस्पताल) पर ₹20,000 तक; सामान्य चोट (5 दिन से कम अस्पताल) पर ₹5,000 तक
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Financial Assistance Scheme for Journalists and Litterateurs (Rajasthan)

पत्रकार एवं साहित्यकार आर्थिक सहायता योजना

राजस्थान के पत्रकारों एवं साहित्यकारों को असाध्य/गंभीर रोग के उपचार तथा आय न होने की स्थिति में पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता।

असाध्य/गंभीर रोग के उपचार हेतु ₹1,00,000 तक तथा विशेष परिस्थितियों में समिति की स्वीकृति से ₹2,00,000 तक; बेरोजगारी अथवा आय न होने पर अधिकतम एक वर्ष तक ₹1,000 से ₹2,500 प्रतिमाह
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Financial Assistance Scheme for Dependents of Deceased Journalists and Litterateurs (Rajasthan)

दिवंगत पत्रकार एवं साहित्यकार के आश्रितों हेतु आर्थिक सहायता योजना

राजस्थान के दिवंगत पत्रकारों एवं साहित्यकारों के आश्रितों को चिकित्सा तथा आय न होने की स्थिति में पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता।

गंभीर रोग के उपचार हेतु ₹1,00,000 तक तथा विशेष परिस्थितियों में ₹2,00,000 तक; आय न होने पर अधिकतम एक वर्ष तक ₹1,000 से ₹2,500 प्रतिमाह
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Kalibai Bhil Udaan Yojana (Rajasthan)

कालीबाई भील उड़ान योजना

किशोरियों एवं महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता हेतु हर माह 12 निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन।

हर माह 12 निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन
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Rajasthan Journalist Health Scheme (RJHS)

राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना (आरजेएचएस)

राज्य से अधिस्वीकृत पत्रकारों व उनके परिवार को ₹10 लाख प्रति वर्ष तक की कैशलेस चिकित्सा (आईपीडी) सुविधा।

प्रति परिवार ₹10 लाख प्रति वर्ष तक की कैशलेस आईपीडी चिकित्सा; ओपीडी सुविधा मेडिकल डायरी के अनुसार देय।
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Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

मात्र ₹436 वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का जीवन बीमा — किसी भी कारण से मृत्यु पर परिवार को सुरक्षा।

किसी भी कारण से मृत्यु पर ₹2 लाख (प्रीमियम मात्र ₹436 प्रति वर्ष)
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Central

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

मात्र ₹20 वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा — दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता पर आर्थिक सुरक्षा।

दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण दिव्यांगता पर ₹2 लाख, आंशिक दिव्यांगता पर ₹1 लाख (प्रीमियम मात्र ₹20 प्रति वर्ष)
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Central

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

खरीफ में मात्र 2%, रबी में 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में 5% प्रीमियम देकर किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट व रोग से फसल नुकसान पर पूर्ण बीमा सुरक्षा।

बीमित राशि का मात्र 2% (खरीफ), 1.5% (रबी) व 5% (वाणिज्यिक/बागवानी) प्रीमियम पर पूर्ण फसल बीमा कवर; शेष प्रीमियम सरकार वहन करती है
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