🌾 Agriculture & Farming Schemes in Rajasthan

Subsidies, irrigation, crop insurance and support for farmers. Below are agriculture & farming schemes available to residents of Rajasthan.

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PM Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)

पीएम किसान सम्मान निधि

भूमिधारक किसान परिवारों को ₹6,000 प्रति वर्ष की प्रत्यक्ष आय सहायता।

₹6,000 प्रति वर्ष (₹2,000 की 3 किस्तें)
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Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana (Rajasthan)

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना

पशुपालकों के दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा — पूरा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है।

निःशुल्क पशु बीमा — दुधारू गाय/भैंस/ऊँट ₹40,000 तक तथा बकरी/भेड़ ₹4,000 तक प्रति पशु; पूरा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन
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Kantedar Tarbandi Yojana (Rajasthan)

कांटेदार तारबंदी योजना

खेत की कांटेदार तारबंदी पर किसानों को 50–60% अनुदान, ताकि आवारा/जंगली पशुओं से फसल बचे।

तारबंदी पर अनुदान — लघु/सीमांत कृषक को 60% (अधिकतम ₹48,000), अन्य कृषक को 50% (अधिकतम ₹40,000); 10+ किसानों के सामूहिक आवेदन (न्यूनतम 5 हेक्टेयर) पर 70% (अधिकतम ₹56,000 प्रति किसान); अधिकतम 400 मीटर तक
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Kisan Kaleva Yojana (Rajasthan)

किसान कलेवा योजना (राजस्थान)

राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में फसल बेचने आने वाले पंजीकृत किसानों और हमाल/पल्लेदार को मात्र ₹5 में भरपेट पौष्टिक भोजन की थाली।

₹40 मूल्य की भोजन थाली केवल ₹5 में (₹35 प्रति थाली अनुदान मंडी समिति द्वारा वहन)
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Rajiv Gandhi Krishak Sathi Sahayata Yojana (Rajasthan)

मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना (पूर्व नाम: राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना), राजस्थान

राजस्थान में कृषि कार्य या मण्डी विपणन कार्य के दौरान दुर्घटना में किसान, खेतिहर मजदूर व मण्डी हम्माल/पल्लेदार की मृत्यु पर ₹2,00,000 और अंग-भंग/स्थायी अपंगता पर ₹5,000 से ₹2,00,000 तक की आर्थिक सहायता।

दुर्घटना में मृत्यु पर ₹2,00,000; अंग-भंग/स्थायी अपंगता पर गंभीरता के अनुसार ₹5,000 से ₹2,00,000 तक (एकमुश्त, चेक द्वारा)
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Mahatma Jyotiba Phule Mandi Shramik Kalyan Yojana (Rajasthan)

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना (राजस्थान)

राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में कार्यरत लाइसेंसधारी हम्माल, पल्लेदार व तुलारा श्रमिकों को चिकित्सा, विवाह, प्रसूति एवं उनके बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।

गंभीर बीमारी (कैंसर, हृदयाघात, यकृत/गुर्दा रोग आदि) पर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती होने पर अधिकतम ₹20,000 तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति; लाइसेंसधारी महिला श्रमिक के स्वयं के तथा लाइसेंसधारी श्रमिक की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह पर ₹50,000 प्रति विवाह सहायता; महिला लाइसेंसधारी को अधिकतम दो प्रसवों हेतु 45 दिन की एवं पिता को 15 दिन की अकुशल श्रमिक मजदूरी दर के बराबर प्रसूति सहायता; तथा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण मेधावी बच्चों को लगभग ₹2,000 से ₹6,000 तक की छात्रवृत्ति।
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Gaushala Vikas Yojana (Rajasthan)

गौशाला विकास योजना (राजस्थान)

राजस्थान की पंजीकृत पात्र गौशालाओं को स्थायी आधारभूत ढाँचे के निर्माण हेतु अधिकतम ₹10 लाख तक की सहायता।

स्थायी आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अधिकतम ₹10 लाख — इसमें से 90% राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि एवं 10% राशि संबंधित पात्र गौशाला द्वारा वहन।
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Panchayat Samiti Nandishala Jan Sahbhagita Yojana (Rajasthan)

पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजना (राजस्थान)

राजस्थान की प्रत्येक पंचायत समिति में निराश्रित नर गौवंश (नंदी) के लिए नंदीशाला निर्माण हेतु जन सहभागिता से पात्र संस्थाओं को कुल लागत का 90% राज्य अनुदान।

नंदीशाला निर्माण की कुल परियोजना लागत ₹1.57 करोड़ का 90% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त अनुदान (डीबीटी, कोषागार के माध्यम से); शेष 10% राशि चयनित संस्था द्वारा वहन की जाती है।
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Vadh Se Bachaye Govansh Ko Sahayata Yojana (Rajasthan)

वध से बचाये गौवंश को सहायता योजना (राजस्थान)

गौ-तस्करी या वध से बचाये गये गौवंश को सुपुर्द किये जाने पर उनके भरण-पोषण हेतु पंजीकृत गौशालाओं/संस्थाओं को प्रतिदिन प्रति गौवंश सहायता राशि।

बड़े गौवंश हेतु ₹50 तथा छोटे गौवंश हेतु ₹25 प्रति गौवंश प्रतिदिन; अभिरक्षा की अवधि अथवा अधिकतम एक वर्ष (जो भी कम हो) तक देय (वित्तीय वर्ष 2025-26 की दर)।
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Beej Swavalamban Yojana (Rajasthan)

मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना (राजस्थान)

राजस्थान के किसानों को खेत पर ही गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन हेतु निःशुल्क बीज, प्रशिक्षण एवं रोगिंग सहायता।

चयनित बीज उत्पादक किसानों को निःशुल्क आधार/प्रमाणित बीज (प्रथम स्तर); एक दिवसीय प्रशिक्षण पर ₹30 प्रति किसान (अधिकतम ₹1,500 प्रति प्रशिक्षण, तीन प्रशिक्षण) तथा रोगिंग हेतु ₹1,000 प्रति हैक्टेयर की राशि डीबीटी/आरटीजीएस के माध्यम से सीधे किसान के खाते में।
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Zero Budget Natural Farming (Rajasthan)

जीरो बजट प्राकृतिक खेती (राजस्थान)

राजस्थान में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को आदान व उपकरण की खरीद पर अनुदान, नि:शुल्क प्रशिक्षण और कृषक भ्रमण।

प्राकृतिक खेती के आदान एवं उपकरण (200 लीटर व 50 लीटर के ड्रम, 20 लीटर की बाल्टी, जग, छन्ना, स्प्रेयर, ट्राइकोडर्मा आदि तथा जैविक मल्च सामग्री) की खरीद पर कुल लागत का लगभग 50% अथवा अधिकतम ₹600 प्रति कृषक तक का अनुदान सीधे बैंक खाते (DBT) में; साथ ही नि:शुल्क प्रशिक्षण, ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण एवं कृषक भ्रमण।
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Drip Sanyantr — Drip Irrigation Subsidy (Rajasthan)

ड्रिप संयंत्र (बूंद-बूंद सिंचाई अनुदान योजना)

खेत में ड्रिप (बूंद-बूंद) सिंचाई संयंत्र लगाने पर राजस्थान के किसानों को इकाई लागत का 70 से 75 प्रतिशत तक अनुदान।

सामान्य श्रेणी के कृषकों को इकाई/विभागीय लागत का 70 प्रतिशत तथा लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को 75 प्रतिशत तक अनुदान; अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्र तक देय। अनुदान राशि DBT द्वारा सीधे बैंक खाते में।
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Fawara Sanyantra — Sprinkler Irrigation Subsidy (Rajasthan)

फव्वारा संयंत्र (स्प्रिंकलर सिंचाई अनुदान योजना)

खेत में फव्वारा (स्प्रिंकलर) सिंचाई संयंत्र लगाने पर राजस्थान के किसानों को इकाई लागत का 70 से 75 प्रतिशत तक अनुदान।

सामान्य श्रेणी के कृषकों को इकाई/विभागीय लागत का 70 प्रतिशत तथा लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को 75 प्रतिशत तक अनुदान; अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्र तक देय। अनुदान राशि DBT द्वारा सीधे बैंक खाते में।
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Mini Sprinkler Sanyantr — Mini Sprinkler Irrigation Subsidy (Rajasthan)

मिनी फव्वारा संयंत्र (मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई अनुदान योजना)

खेत में मिनी फव्वारा (मिनी स्प्रिंकलर) सिंचाई संयंत्र लगाने पर राजस्थान के किसानों को इकाई लागत का 70 से 75 प्रतिशत तक अनुदान।

सामान्य श्रेणी के कृषकों को इकाई/विभागीय लागत का 70 प्रतिशत तथा लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को 75 प्रतिशत तक अनुदान; अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्र तक देय। अनुदान राशि DBT द्वारा सीधे बैंक खाते में।
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Green House Subsidy (Rajasthan)

ग्रीन हाऊस अनुदान योजना (राजस्थान)

संरक्षित खेती हेतु ग्रीन हाऊस निर्माण पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए 50% से 70% तक अनुदान।

निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्म की दर (जो भी कम हो) पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र हेतु — सामान्य कृषकों को 50% तथा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों को 70% अनुदान।
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Shadenet House Subsidy (Rajasthan)

शेडनेट हाऊस अनुदान योजना (राजस्थान)

संरक्षित खेती हेतु शेडनेट हाऊस निर्माण पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए 50% से 70% तक अनुदान।

निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्म की दर (जो भी कम हो) पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र हेतु — सामान्य कृषकों को 50% तथा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों को 70% अनुदान।
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Walk In Tunnel (Rajasthan)

वॉक इन टनल (बड़ी सुरंग) अनुदान योजना

संरक्षित खेती हेतु वॉक इन टनल के निर्माण पर राजस्थान सरकार द्वारा 50% तक अनुदान।

इकाई लागत या स्वीकृत फर्म दर में से जो कम हो, उस पर 50% अनुदान; अधिकतम 800 वर्ग मीटर (अधिकतम 5 इकाई) अथवा 400 वर्ग मीटर (अधिकतम 10 इकाई) तक।
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Plastic Tunnel (Low Tunnel) (Rajasthan)

प्लास्टिक टनल (लो-टनल) अनुदान योजना

सर्दी एवं पाले से बागवानी फसलों की सुरक्षा हेतु लो-टनल निर्माण पर राजस्थान सरकार द्वारा 50% तक अनुदान।

इकाई लागत या स्वीकृत फर्म दर में से जो कम हो, उस पर अधिकतम 50% अनुदान; अधिकतम 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक।
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Diggi (Farm Water Reservoir) Subsidy

डिग्गी अनुदान योजना

सिंचाई हेतु खेत में डिग्गी (जल भंडारण संरचना) निर्माण पर 75% तक (लघु एवं सीमांत किसानों को 85%) अनुदान, अधिकतम ₹3.40 लाख।

सामान्य कृषकों को इकाई लागत का 75% (अधिकतम ₹3,00,000) तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को 85% (अधिकतम ₹3,40,000) अनुदान, जो भी कम हो।
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Jal Hauj (Water Tank) Subsidy

जल हौज़ अनुदान योजना

सिंचाई हेतु जल हौज़ (जल भंडारण टंकी) निर्माण पर लागत का 60% अनुदान, अधिकतम ₹90,000।

जल हौज़ निर्माण लागत का 60% अनुदान, अधिकतम ₹90,000 (जो भी कम हो)।
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Khet Talai (Farm Pond) Subsidy

खेत तलाई (फार्म पॉन्ड) अनुदान योजना

वर्षा जल संग्रहण हेतु खेत तलाई/फार्म पॉन्ड निर्माण पर 60% अनुदान — कच्ची पर अधिकतम ₹63,000, प्लास्टिक लाइनिंग पर अधिकतम ₹90,000।

निर्माण लागत का 60% अनुदान — कच्ची खेत तलाई पर अधिकतम ₹63,000 तथा प्लास्टिक लाइनिंग वाली खेत तलाई पर अधिकतम ₹90,000 (जो भी कम हो)।
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Krishi Yantra

कृषि यंत्र अनुदान (राजस्थान)

ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर सामान्य किसानों को 40% तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत एवं महिला किसानों को 50% तक अनुदान।

सामान्य किसानों को यंत्र लागत का 40% तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु एवं सीमांत तथा महिला किसानों को 50% तक अनुदान (यंत्र अनुसार निर्धारित अधिकतम सीमा या वास्तविक लागत, जो भी कम हो)।
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Plastic Mulching

प्लास्टिक मल्चिंग अनुदान (राजस्थान)

प्लास्टिक मल्चिंग अपनाने पर किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 50% तक अनुदान।

निर्धारित इकाई लागत का 50% अनुदान, अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु (इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो)।
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Sinchai Pipeline Karyakram

सिंचाई पाइपलाइन कार्यक्रम (राजस्थान)

सिंचाई हेतु पाइपलाइन खरीद पर 50% अनुदान — HDPE पाइप ₹50/मीटर, PVC पाइप ₹35/मीटर, अधिकतम ₹15,000।

पाइप की इकाई लागत का 50% अनुदान — HDPE पाइप ₹50 प्रति मीटर, PVC पाइप ₹35 प्रति मीटर तथा HDPE लेमिनेटेड ले-फ्लैट ट्यूब ₹20 प्रति मीटर, अधिकतम ₹15,000।
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Anti Bird Net

एंटी बर्ड नेट अनुदान (राजस्थान)

फलदार बगीचों को पक्षियों से बचाने हेतु एंटी बर्ड नेट लगाने पर अधिकतम 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु 50% तक अनुदान।

निर्धारित इकाई लागत का 50% अनुदान, अधिकतम 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु (इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्म की दर, जो भी कम हो)।
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Vermicompost Unit (Vermicompost Ikai) Subsidy - Rajasthan

वर्मीकम्पोस्ट इकाई (केंचुआ खाद) अनुदान योजना

केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) इकाई के निर्माण पर इकाई लागत का 50% अनुदान — RCC इकाई पर अधिकतम ₹50,000 व HDPE वर्मीबेड पर अधिकतम ₹8,000 प्रति इकाई।

इकाई लागत का 50% — RCC (पक्की) इकाई पर अधिकतम ₹50,000 तथा HDPE वर्मीबेड पर अधिकतम ₹8,000 प्रति इकाई (अनुदान इकाई के आकार के अनुपात में)
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Low-cost Onion Storage Structure (Kam Lagat Pyaaj Bhandaran) Subsidy - Rajasthan

कम लागत प्याज भंडारण संरचना अनुदान योजना

25 मीट्रिक टन क्षमता की कम लागत प्याज भंडारण संरचना के निर्माण पर इकाई लागत का 50%, अधिकतम ₹87,500 अनुदान।

इकाई लागत का 50%, अधिकतम ₹87,500 प्रति संरचना (25 मीट्रिक टन क्षमता)
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New Fruit Orchard Establishment (Naye Fal Bagicho Ki Sthapana) Subsidy - Rajasthan

नए फल बगीचों की स्थापना अनुदान योजना

नए फल बगीचों की स्थापना पर फसल के प्रकार के अनुसार इकाई लागत पर अनुदान; लघु एवं सीमांत किसानों को अतिरिक्त अनुदान।

नए फल बगीचे की स्थापना पर फसल के प्रकार के अनुसार इकाई लागत पर अनुदान; लघु एवं सीमांत किसानों को अतिरिक्त अनुदान (न्यूनतम 0.4 से अधिकतम 4.0 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु देय)
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Crop Demonstration (Fasal Pradarshan) Scheme - Rajasthan

फसल प्रदर्शन योजना

किसानों के खेतों पर फसल प्रदर्शन हेतु आदान लागत पर अनुदान — तिलहन फसलों में 50% व अन्य फसलों में 100% (फसल अनुसार अधिकतम सीमा सहित)।

आदान (इनपुट) लागत पर अनुदान — तिलहन फसलों में वास्तविक व्यय का 50% तथा अन्य फसलों में 100% (फसल अनुसार अधिकतम सीमा; जैसे मूंगफली ₹10,000, सोयाबीन ₹6,000, अरंडी ₹3,000, गेहूं ₹7,500, चना ₹9,000, मक्का ₹5,000)
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Suraksha Laghu Evan Simant Vriddhajan Krishak Samman Pension Yojana

सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना

राजस्थान के लघु एवं सीमांत श्रेणी के वृद्ध किसानों को हर माह ₹750 से ₹1,000 तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन।

₹750 प्रति माह (75 वर्ष से कम आयु) तथा ₹1,000 प्रति माह (75 वर्ष या अधिक आयु)
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Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana - Rajasthan

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

राजस्थान के मीटर्ड कृषि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर प्रति माह ₹1,000 तक (अधिकतम ₹12,000 वार्षिक) अनुदान।

बिजली बिल पर प्रति माह ₹1,000 तक अनुदान (अधिकतम ₹12,000 प्रति वर्ष)
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Gopal Credit Card Yojana - Rajasthan

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना

राजस्थान के पशुपालक/डेयरी किसानों को पशुपालन कार्यों हेतु ₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण।

₹1,00,000 तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण (एक वर्ष में चुकाने पर शून्य ब्याज)
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Mukhyamantri Nishulk Krishi Bijli Yojana (Free Agriculture Electricity Scheme)

मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना

राजस्थान के किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन पर प्रति माह 2000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली; पात्र किसानों का कृषि बिजली बिल शून्य।

प्रति माह 2000 यूनिट तक निःशुल्क कृषि बिजली; मासिक खपत 2000 यूनिट से कम रहने पर बिजली बिल पूर्णतः शून्य।
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Kisan Credit Card (KCC)

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

किसानों को ₹5 लाख तक का सस्ता फसल ऋण — समय पर चुकौती करने पर प्रभावी ब्याज दर केवल 4% वार्षिक।

₹5 लाख तक का फसल ऋण — समय पर चुकौती पर प्रभावी ब्याज दर 4%; ₹2 लाख तक बिना गारंटी
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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

खरीफ में मात्र 2%, रबी में 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में 5% प्रीमियम देकर किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट व रोग से फसल नुकसान पर पूर्ण बीमा सुरक्षा।

बीमित राशि का मात्र 2% (खरीफ), 1.5% (रबी) व 5% (वाणिज्यिक/बागवानी) प्रीमियम पर पूर्ण फसल बीमा कवर; शेष प्रीमियम सरकार वहन करती है
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